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रायपुर। किसी भी प्राकृतिक आपदा में राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह पीड़ित पक्ष को राहत पहुंचाने मुआवजा राशि दे। प्राकृतिक आपदा अंतर्गत कई ऐसे हादसे होते हैं, जिसमें क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। इसके लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र में नियम भी बनाए गए हैं। लेकिन शासन-प्रशासन ने इसका प्रचार-प्रसार ठीक से नहीं किया। प्रदेश में अधिकांश लोगों को इसके प्रावधानों की जानकारी नहीं है। यही नहीं शासन-प्रशासन ऐसे मामलों में स्व संज्ञान भी कम ले रही है। लिहाजा आम नागरिकों को राहत पहुंचाने नियम-प्रावधान तो बनाए गए हैं लेकिन जमीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन अपेक्षानुरुप नहीं हो रहा है। ‘वकील की सलाह’ कार्यक्रम में आईए जानते प्राकृतिक आपदा और उससे मिलने वाले क्षतिपूर्ति के प्रावधानों के बारे में ....